सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो बालिग अगर विवाह के लिए राजी होते हैं तो पुलिस उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती। न ही यह कह सकती है कि उन्होंने अपने माता पिता, परिवार या कुटुंब से इसकी अनुमति नहीं ली थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में वयस्कों की रजामंदी पहले है। विवाह करने का अधिकार या इच्छा किसी वर्ग, सम्मान या सामूहिक सोच की अवधारणा के अधीन नहीं है।
अदालत ने कहा कि जब उन्होंने विवाह का प्रमाण-पत्र दिखा दिया तो पुलिस को केस बंद कर देना चाहिए था । पुलिस द्वारा थाने पर धमकाकर बुलाना गैर कानूनी है।मामला कर्नाटक का है जहां एक हिन्दू लड़की और मुस्लिम लड़के ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि जांच अधिकारी उन्हें वापस आने के लिए मजबूर कर रहा है और पति के खिलाफ मामले दर्ज करने की धमकी दे रहा है।
न्यायमूर्ति एस.के. कौल की पीठ ने कहा कि हम इन हथकंडों को अपनाने में जांच अधिकारी के आचरण को हैं। इस अधिकारी को सीखने के लिए भेजा जाना चाहिए ताकि वह सीखे कि ऐसे मामलों का हल कैसे किया जाए। पीठ ने पाया कि आईओ को शिकायत को बंद करने के लिए खुद को और अधिक जिम्मेदारी से पेश करना चाहिए था। अगर वह वास्तव में बयान दर्ज करना चाहता था तो उसे सूचित करना चाहिए था कि वह उनसे मिलने आए और बयान दर्ज कराए, बजाए पति के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देने के कि पुलिस स्टेशन में आओ।
प्राथमिकी को खारिज करते हुए पीठ ने लड़की के पिता को सलाह दी कि वे विवाह को स्वीकार करें और अपनी बेटी और दामाद के साथ सामाजिक संपर्क फिर से स्थापित करें। उन्होंने कहा कि बेटी और दामाद को अलग करने के लिए जाति और समुदाय की आड़ में शायद ही कोई वांछनीय सामाजिक क़वायद होगी। अपनी शिक्षक बेटी के मुस्लिम इंजीनियर से विवाह करने पर पिता ने थाने में गुमशुदगी की रपोर्ट दर्ज करवाई थी।