जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत धारा-3(3) के तहत कार्यवाही करते हुये 02 गुण्डों को जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 02 गुण्डों को जिला बदर किया है उनमें थाना मानधाता अन्तर्गत ग्राम धरमपुर के साबित अली पुत्र रज्जब अली तथा थाना उदयपुर अन्तर्गत ग्राम कुरेशी का पुरवा मजरे राहाटीकर के जाई उर्फ बशीर पुत्र अलेमान के नाम सम्मिलित है।
जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
Facebook Comments