पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई :-
वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह- SPG एक्ट कहता है कि केंद्र, राज्य और हर सरकारी विभाग को इसके आदेश का पालन करना होगा। राज्य सरकार ने जो कमिटी बनाई है उसके अध्यक्ष पर भी सवाल हैं।
मनिंदर- सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लिए जाएं। बठिंडा के जिला जज या कोई और जज NIA के सहयोग से ऐसा करें
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता- मैं आभारी हूँ कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया। यह दुर्लभ मामला है।
मेहता- जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो SPG DGP से पूछती है। जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई। एक कार 500 मीटर आगे चलती है। जो पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए मेहता- वहां धार्मिक जगह से फ़्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। यूएस से चलने वाला एक आतंकी संगठन वीडियो जारी कर रहा है। वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता
पंजाब के एडवोकेट जनरल डी एस पटवालिया :-
- हम मामले को गंभीरता से ले रहे हैं
- हमने HC के रिटायर्ड जज की कमिटी बनाई
- कल फिरोजपुर में FIR भी दर्ज की गई है
- केंद्र ने भी एक कमिटी बनाई है।
- अगर राज्य की कमिटी पर एतराज है तो SC जैसी चाहे कमिटी बना सकता है। हमें आपत्ति नहीं
CJI- हमने सभी वकीलों को सुना। मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है। हम आदेश देते हैं कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामले से जुड़े रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश देते हैं। पंजाब सरकार और सभी एजेंसी उनसे सहयोग करें। सोमवार को अगली सुनवाई होगी।
CJI- हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के डीजी का सहयोग लें। NIA के भी एक वरिष्ठ अधिकारी भी टीम में हों। फिलहाल राज्य और केंद्र की कमिटी अपना काम रोक दें। हम यह बात आदेश में दर्ज नहीं कर रहे। लेकिन दोनों कमिटियों को यह सूचित कर दिया जाए। सोमवार को अगली सुनवाई होगी।