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पत्नी की हत्या का दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के पृथ्वी गंज संपतपुर गांव के रहने वाले विनोद कुमार को जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या दहेज उत्पीड़न में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और ₹40 हजार की सजा सुनाई सजा सुनकर विनोद कुमार रोता दिखा जब उसे पुलिस पकड़ कर जेल ले जा रही थी तो वह बहुत ही अफसोस में दिख रहा था

पूरा मामला। प्रयागराज जनपद के चुनाव थाना क्षेत्र के रहने वाले चंद्र प्रकाश के अनुसार उसकी बहन मंजू की शादी विनोद कुमार के साथ 14 जून 2012 को हुई थी शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे आए दिन उसे परेशान भी करते थे आरोपी की दहेज ना दे पाने की वजह से 7 अगस्त 2019 की रात उसकी बहन मंजू को ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जिस एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया था जहां से हालत नाजुक होने पर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई घटना की सूचना वादी को उसके मोहल्ले के एक युवक से हुई थी ससुराल वाले उसकी बहन की लाश को लेकर फाफामऊ में अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे गए इसी दौरान पुलिस से शिकायत की गई इसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था आज उसी मामले में उसके हत्यारे पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई राज्य की ओर से पहले जीसी योगेश कुमार शर्मा एडीसी विक्रम सिंह की

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