प्रेस नोट दिनांक 23.01.2025 जनपद प्रतापगढ़
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय हत्या के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तों, प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।
➡️श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” को निरन्तर सफल बना रही है प्रतापगढ़ पुलिस ।
➡️”ऑपरेशन कन्विक्शन” तहत हत्या के अभियोग में अभियुक्तगण को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा-
➡️”ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद प्रतापगढ द्वारा* दोषी अभियुक्तगण- 1.कमलापति पाण्डेय 2. पशुपतिनाथ पाण्डेय 3. अभिमन्यु पाण्डेय सुतगण त्रियुगीनारायण पाण्डेय 4. त्रियुगीनारायण पाण्डेय सुत स्व0 बलभद्र पाण्डेय निवासीगण ग्राम नसीरपुर पूरे बेनीदीन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ को सजा सुनायी गयी ।
जनपद प्रतापगढ़ थाना उदयपुर के मुकदमा में दोषसिद्ध का विवरण-
➡️अभियुक्तगण 1.कमलापति पाण्डेय 2. पशुपतिनाथ पाण्डेय 3. अभिमन्यु पाण्डेय सुतगण त्रियुगीनारायण पाण्डेय 4. त्रियुगीनारायण पाण्डेय सुत स्व0 बलभद्र पाण्डेय निवासीगण ग्राम नसीरपुर पूरे बेनीदीन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ के विरूद्ध अपराध संख्या– 257/2016 धारा 302/34/323/504/427 भा0दं0वि0 व 30 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
➡️अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर दिनांक 10.01.2017 आरोप पत्र माननीय न्या0 प्रेषित किया गया ।
➡श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज व श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तगणों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
*पंजीकृत अभियोग में डीजीसी(क्रि0) श्री योगेश शर्मा, एडीजीसी(क्रि0) श्री विक्रम सिंह विवेचक नि0 श्री सुरेश चन्द्र तिवारी व थाना उदयपुर के पैरोकार का0 अनिरूद्ध सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप* दिनांक 23.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्तगण 1.कमलापति पाण्डेय 2. पशुपतिनाथ पाण्डेय 3. अभिमन्यु पाण्डेय सुतगण त्रियुगीनारायण पाण्डेय 4. त्रियुगीनारायण पाण्डेय सुत स्व0 बलभद्र पाण्डेय निवासीगण ग्राम नसीरपुर पूरे बेनीदीन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ को धारा 302/34/323/504/427 भा0दं0वि0 व 30 आर्म्स एक्ट में दण्डित किया गया ।
सजा का विवरण-
– धारा 302/34 भा0दं0वि0 में प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 20000/- रू0 अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
– धारा 323/34 भा0दं0वि0 के अपराध में प्रत्येक को 01 वर्ष का साधारण कारावास व 01 हजार रू0 का अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
– धारा 504 भा0दं0वि0 में प्रत्येक को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
– धारा 427 भा0दं0वि0 के अपराध में प्रत्येक को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
– धारा 30 आयुध अधिनियम के अपराध में अभियुक्त पशुपतिनाथ पाण्डेय को 06 माह का साधारण कारावास व 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
