जिला सत्र न्यायालय प्रतापगढ़ में न्यायालय ने एक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सुनाई सज़ा वही दो अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया न्यायालय स्पेशल एडीजे एफटीसी ने ने ध्रुव कुमार खत्री सुख राम जी खत्री निवासी फरीद गंज थाना कड़ा धाम जनपद कौशांबी को दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष का कारावास वह 11000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है

18 मई 2021 को हथगावां थाने पर ध्रुव खत्री संतोष व बबलू उर्फ कमर के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ न्यायालय ने चार वर्ष में ही ध्रुव खत्री को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई संतोष व बबलू उर्फ कमर को दोष मुक्त कर दिया

प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल एडीजे एफटीसी जनपद प्रतापगढ द्वारा 01 अभियुक्त को अपहरण, लूट, दुष्कर्म के अभियोग में 10 वर्ष का कारावास व 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” तहत दुष्कर्म व लूट के अभियोग में अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा-

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में मा0न्यायालय एडीजे एफटीसी जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्त1.ध्रुव कुमार खत्री सुत रामजी खत्री निवासी फरीदगंज थाना कडाधाम जनपद कौशाम्बी को दण्डित किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ थाना हथिगवां के मुकदमा में दोषसिद्ध का विवरण-


➡दिनांक 18-05-21 को अभियुक्तगण . 1.ध्रुव कुमार खत्री सुत रामजी खत्री 2.सन्तोष सुत सीताराम 3. बब्लू उर्फ कमर अहमद सुत पंचम निवासीगण फरीदगंज थाना कडाधाम जनपद कौशाम्बी के विरूद्ध अपराध संख्या– 85/2021 धारा 366/376/392/170/411भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तगणों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग में एडीजीसी श्री अनिल कुमार मिश्रा, विवेचक उ0नि0 रामाधार सिंह यादव व थाना हथिगवां के पैरोकार का0 जावेद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 21-05-2025 को मा0न्यायालय एएसजे एफटीसी जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्त 01. ध्रुव कुमार खत्री सुत रामजी खत्री निवासी फरीदगंज थाना कडाधाम जनपद कौशाम्बी को दण्डित किया गया।

सजा का विवरण


• धारा 366 भा0दं0वि0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 1000/- रू0 अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01माह का अतिरिक्त कारावास


• धारा 376 भादवि मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0 का अर्थदण्ड व अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा


• धारा 392 भादवि मे 10 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु0 का अर्थदण्ड व अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा


• धारा 170 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास


• धारा 411 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास


• जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजति की जायेगी


• अभियुक्तगण 01. सन्तोष सुत सीताराम 2. बब्लू उर्फ कमर अहमद सुत पंचम निवासीगण फरीदगंज थाना कडाधाम जनपद कौशाम्बी को मा0 न्या0 द्वारा दोषमुक्त किया गया ।

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