नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले तीन लोगों पर न्यायालय ने दोषसिद्ध किया सभी तीनों आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1.6 लाख रुपया से भी दण्डित किया सजा सुनने के बार पीड़िता के परिजनों ने कहा आज मुझे लग रहा था तीनों को फांसी की सजा होगी लेकिन उम्र कैद की सजा हुई है न्यायालय का सम्मान करते है आगे कोर्ट में जाने पर वकील से विचार विमर्श करेंगे
प्रतापगढ़। जिला सत्र न्यायालय प्रतापगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो विशेष न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दण्डित किया 1.6 लाख रुपए पीड़िता को दिया जाने का आदेश दिया
घटना घटना 17 अक्टूबर 2023 रात लगभग 10:00 बजे के आसपास की है पीड़िता की मां जब अपनी बेटी को चारपाई पर नहीं देखा तो वह उसे ढूंढने लगी रात लगभग 10:30 बजे उमरी चौराहा के पास तीन लोगों के साथ रोती हुई मिली उसे छोड़कर बाइक पर सवार होकर तीनों में अंधेरे में भाग गए इसके बाद किशोरी ने घटना की पूरी जानकारी मां को दी किशोरी की उम्र लगभग 14 वर्ष रही होगी उसी के घर में काम करने वाले सूरज वर्मा उसके साथ दुष्कर्म करता था इसके बाद वह अपने दोस्त नवीन वर्मा के साथ दुष्कर्म करने के लिए मजबूर किया दोनों लोगों ने दुष्कर्म करने के बाद किशोरी का अश्लील वीडियो भी बना लिया जिसे दिखाकर वह लोग उसे ब्लैकमेल करते और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाते रहते थे
इतना ही नहीं है नवीन वर्मा ने अपने चाचा परमेश वर्मा को युवती का नंबर दे दिया इसके बाद सभी उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करते रहे
17 अक्टूबर 2023 को वह घर पर सो रही थी तभी आरोपियों से फोन कर बाहर आने के लिए कहा इसके बाद उसके साथ तीनों लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया मां के पहुंचने पर उसे धमकी देते हुए फरार हो गए थे।
पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सूरज वर्मा नवीन वर्मा परमेश वर्मा के खिलाफ पॉक्सो दुष्कर्म व अन्य धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था पुलिस ने 26/1/2024 को न्यायालय में तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा 1.6 लाख रुपया से दंडित किया