महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण स्वतंत्र रूप से चुनौतियों का सामना करने का देता है अधिकार : सौरभ पांडेय चौकी प्रभारी लालगोपालगंज

लाल गोपालगंज पुलिस ने फौजी कॉन्वेंट विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को ने कानून कराया अवगत

प्रयागराज। प्रदेश सरकार एवं शासन की तरफ से चलाए जा रहे दंड से न्याय की ओर अभियान के तहत नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय सुरक्षा अधिनियम के संबंध में फौजी कॉन्वेंट विद्यालय के विद्यार्थियों एवं शिक्षकगढ़ को अवगत कराया गया। मिशन शक्ति एवं महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत विद्यालय की महिला विद्यार्थियों को महिला सशक्तिकरण से संबंधित जानकारी दी गई।

आपको बता दें कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए चौकी प्रभारी लाल गोपालगंज उप निरीक्षक सौरभ पांडेय ने कहा कि महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाना और उन्हें अपने जीवन के फैसले लेने की शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान करना शामिल है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से चुनौतियों का सामना कर सकें।
प्रधानाचार्य आर मिश्र ने कहा कि सुरक्षा एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करती है, जबकि सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है।

प्रबंधक डॉ फूजैल ने कहा कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा: महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और नुकसान के डर के बिना रहने में सक्षम बनाना है।
हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र मिश्र चर्चा में कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे कानून महिलाओं को घर में रहने और कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मिशन शक्ति जैसे अभियानों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाता है।
कांस्टेबल अभिजीत शुक्ल कहा कि सुरक्षा सशक्तिकरण की नींव है; जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं।

रूबरू इंडिया न्यूज़ डेस्क
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