सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव मुकुल पाण्डेय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार दिनांक 11 अप्रैल 2020 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयो पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
वादकारियों से अपेक्षा है कि अपने न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वादों को लोक अदालत हेतु सन्दर्भित कराकर लोक अदालत का लाभ उठाये। इस लोक अदालत हेतु किसी भी असुविधा की दशा मे जय प्रकाश पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते हैं।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित

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