सभी दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों का कार्य प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक चलेगा-जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा

मा0 जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने एक आदेश के माध्यम से बताया है कि जिला बार एसोसिएशन, वकील परिषद एवं जूनियर बार एसोसिएशन (पुरातन) की सर्वसम्मति से सहमति के आधार पर दिनांक 08 मई से दिनांक 30 जून तक सभी दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों का कार्य प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक रहेगा। पूर्वान्ह 10.30 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक मध्यान्तर (लंच) रहेगा। उन्होने यह भी बताया है कि समस्त दीवानी तथा फौजदारी कार्यालयों का समय प्रातः 6.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक रहेगा। यह आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के लिये भी लागू होगा। यह आदेश वाह्य न्यायालय कुण्डा एवं वाह्य न्यायालय लालगंज अझारा खुलने के बाद प्रभावी होगा।

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