ये ऐसे मामले हैं, जिन पर आने वाला कोर्ट का फैसला देश की दिशा और दशा तय करेगा। सीएए और अनुच्छेद 370 राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इन दोनों मामलों में सरकार के फैसले पर राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी। सीएए के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था। सीएए को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई है। कोर्ट याचिकाओँ पर सरकार को नोटिस भी जारी कर चुका है अब मेरिट पर सुनवाई होनी है। सीएए में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश से 31 दिसंबर, 2014 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाइयों को नागरिकता देने के नियमों को आसान बनाया गया है। इस कानून को मुस्लिमों विरोधी बताया गया है और उसकी संवैधानिक मान्यता को चुनौती दी गई है। अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में देश का संविधान और कानून लागू हो गए हैं जबकि पहले ऐसा नहीं था। इन दोनों ही अनुच्छेदों के जरिये जम्मू-कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने के सरकार के फैसले का कई जगहों पर विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं जिनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त करने की मांग है।

धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर आने वाला फैसला सामाजिक स्तर पर बड़ा प्रभाव डालेगा

देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को प्रभावित करने वाला एक अहम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में लंबित है। नौ न्यायाधीशों की पीठ धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मुद्दे पर विचार कर रही है। इस पर आने वाला फैसला सामाजिक स्तर पर बड़ा प्रभाव डालेगा।

कई राज्यों में 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण

आरक्षण शुरू से देश में एक अहम मुद्दा रहा है और इस पर कोर्ट के बहुत से फैसले आ चुके है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मुद्दा लंबित है। जिसमें आरक्षण की अधिकतम पचास फीसद की सीमा का मुद्दा भी विचारणीय है। कई राज्यों ने इसको पार कर रखा है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले 10 फीसद आरक्षण और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भी लंबित है।

सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों पर कोर्ट करेगा सुनवाई

हाल में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों का भी देश भर के किसान बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जिस पर इस वर्ष कोर्ट सुनवाई करेगा।

Facebook Comments