यूपी में मास्क के नियम की अनदेखी पर हाईकोर्ट नाखुश, कहा- पुलिस लापरवाह हो गई है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मास्क लगाने के नियम का अनुपालन नहीं किए जाने पर नाखुशी जाहिर की है।कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी इस अदालत को सूचित करे कि एक मार्च 2021 को पारित आदेश में दिए गए निर्देश को लागू करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं।एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक मार्च, 2021 को निर्देश दिया था कि शत प्रतिशत लोग मास्क लगाएं.
इन निर्देशों में अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, भीड़भाड़ को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अतिथियों की संख्या सीमित की जानी चाहिए और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन होने पर सख्ती से दंड दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के अलावा, अदालत ने निर्देश दिया था कि ऐसे स्कूल जहां छोटे बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों को भौतिक कक्षाएं शुरू नहीं करने की हिदायत दी जानी चाहिए। हालांकि यदि किसी कारण से स्कूल भौतिक रूप से चल रहे हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

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