न्यायालय संचालन हेतु नई गाइडलाइन जारी, सभी आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग/वर्चुअल मोड से की जायेगी,
सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट एवं अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी बयान हेतु निर्धारित समय सारिणी जारी
प्रतापगढ़ 27 अप्रैल 2021। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुपालन में प्रभारी जनपद न्यायाधीश द्वारा न्यायालय संचालन हेतु आदेश पारित किये गये है। उन्होने आदेश में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय में केवल आवश्यक मामलों, नवीन जमानत प्रार्थना पत्रों एवं अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी के बयान एवं रिमाण्ड से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई एक या दो न्यायिक अधिकारी द्वारा निर्धारित रोटेशन के अनुसार की जायेगी। सभी आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग/वर्चुअल मोड से की जायेगी। रिमाण्ड/अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र विचाराधीन बन्दियों द्वारा केवल वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा ही प्रस्तुत किये जा सकते है। JITSI (जेआईटीएसआई) वीडियो कान्फ्रेसिंग साप्टवेयर द्वारा ही रिमाण्ड/अन्य आवश्यक पत्रों की सुनवाई की जायेगी।
जनपद न्यायाधीश ने सेशन कोर्ट हेतु निर्धारित समय सारिणी के बारे में बताया है कि पूर्वान्ह 10.30 बजे से पूर्वान्ह 11.30 बजे तक दिन बुधवार को महेश कुमार एडीजे/एफटीसी, मंगलवार व वृहस्पतिवार को पंकज कुमार श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) तथा सोमवार व शुक्रवार को संतोष कुमार तिवारी अपर जिला जज कक्ष सं0-1 द्वारा कार्य सम्पादित किये जायेगें। मजिस्ट्रेट कोर्ट की निर्धारित समय सारिणी के बारे में बताया है कि पूर्वान्ह 11.31 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक दिन बुधवार व शुक्रवार को मनोज कुमार द्वितीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मंगलवार व वृहस्पतिवार को आकांक्षा मिश्रा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0-13 व सोमवार को अभय कुमार अपर सिविल जज/एफटीसी प्रथम द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा। उक्त अधिकारी की अनुपस्थिति मुख्यालय पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा। अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी बयान हेतु निर्धारित समयानुसार दोपहर 12.10 बजे से अपरान्ह 1.40 बजे तक दिन बुधवार को सामली मित्तल अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-25, वृहस्पतिवार को ऐश्वर्याचन्द्र अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-16, शुक्रवार को ईशा त्रिपाठी अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-23, सोमवार को चारू सिंह अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-17 व मंगलवार को निदा जैदी अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-29 द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा। उक्त अधिकारी की अनुपस्थिति में मुख्यालय पर उपस्थित बिन्दु यादव अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-30 द्वारा बुधवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं निधि माधव कुरील सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी 3 द्वारा अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी बयान का कार्य सोमवार, मंगलवार को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 1 बजे के मध्य ससम्पादित किया जायेगा।
जनपद न्यायाधीश ने बताया है कि वे ही अधिवक्ता/वादकारी जिनका कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव हो, रिपोर्ट दिखाने के पश्चात् ही वर्चुअल न्यायालय कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा ताकि वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। पूर्व में जारी हेल्पलाइन नम्बर 9140083934, 9452301000, 8090303048 पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है। जमानत प्रार्थना पत्रों को dcpracomputer@gmail.com पर दिया जा सकता है जिसमें अधिवक्ता का नाम व ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्ब्र अंकित होना चाहिये।
जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित