लखनऊ।तंबाकू की बढ़ती समस्या और जनस्वास्थ्य को इससे हो सकने वाले खतरे का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं को तंबाकू, सिगरेट और संबद्ध उत्पाद बेचने की इजाजत होगी जो इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस लेंगे। वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग को आवश्यक बना दिया गया है।तंबाकू उत्पादों तक पहुंच का नियमन करने के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग महत्वपूर्ण है।

उत्तर प्रदेश में अब तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस को आवश्यक कर दिया गया है, अब तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा. सरकार का कहना है कि इस आदेश से राज्य के लोगों को तंबाकू के नुकसान से बचाने में सहायता मिलेगी और इससे ये होगा कि बच्चों के लिए तंबाकू और सिगरेट लेना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अब उत्तर प्रदेश में तम्बाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दी है जिससे अब किसी भी दुकानदार को अब गुटका,तम्बाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा।

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