ज़िला पंचायतराज आधिकारी प्रतापगढ़ को जबरदस्त झटका

आरटीआई ऐक्टिविस्ट शम्स तबरेज ने सूचना आयोग से लगवाया पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना

रूबरू इंडिया न्यूज़ प्रतापगढ़
रूबरू इंडिया न्यूज़ प्रतापगढ़
रूबरू इंडिया न्यूज़ प्रतापगढ़ फोटो शिकायत कर्ता शम्स तबरेज

प्रतापगढ़: जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी व आरटीआई एक्टिविस्ट शम्स तबरेज के द्वारा पिछले दिनों डीपीआरओ प्रतापगढ़ से विभिन्न सूचनाएं मांगी गई थीं,परंतु समय से सूचना न मिलने के कारण वादी शम्स तबरेज को मजबूरन माननीय सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव के समक्ष हाजिर हो कर आरटीआई ऐक्ट की धारा 18 के तहत् अपील प्रस्तुत करना पड़ा था। उक्त अपील का संज्ञान लेते हुए माननीय आयुक्त ने अपने आदेश में जनसूचना अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी प्रतापगढ़ पर आयोग के पूर्व आदेशों के अवहेलना किए जाने, शिकायतकर्ता को वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने में निर्धारित समयाविधि का संज्ञान ना लिए जाने,प्रकरण में शिथिलता बरतने का दोषी मानते हुए जनसूचना अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी प्रतापगढ़ के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत रुपए 250 प्रतिदिन के हिसाब से ₹25000 का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित किया है।


आगे माननीय आयोग ने उप निदेशक पंचायतीराज प्रयागराज मंडल प्रयागराज को कड़ाई से आदेश का अनुपालन कराने का आदेश देते हुए जनसूचना अधिकारी/डीपीआरओ प्रतापगढ़ के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड वसूली के लिए सख़्त क़दम उठाए जाने का भी निर्देश जारी किया है।

Facebook Comments