प्रेस नोट दिनांक 17.12.2024
#जनपद_प्रतापगढ़
——————————————
प्रतापगढ़ से भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) के अन्तर्गत हत्या के अभियोग में दोषियों को मिली उत्तर प्रदेश में प्रथम सजा-02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा
——————————————
मात्र 05 माह 15 दिवस में मा0 न्यायालय द्वारा दोषियों को मिली सजा
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा की गई त्वरित गुणवत्तापरक विवेचना एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से बीएनएस के तहत हत्या के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सुनाई गई सजा
विवेचक प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी आलोक कुमार ने मात्र 19 दिवस गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” को निरन्तर सफल बना रही है प्रतापगढ़ पुलिस
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत हत्या के अभियोग में अभियुक्तगण को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा-
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्तगण 1- रोशन लाल सुत स्व0 राज बहादुर निवासी जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ 2- सरस्वती देवी पत्नी अवधेश कुमार निवासी जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को सजा सुनायी गयी ।
प्रतापगढ़ ।
जनपद प्रतापगढ़ थाना पट्टी के मुकदमा में दोषसिद्ध का विवरण-दिनांक 02.07.2024 को घटित घटना में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 02.07.2024 अपराध संख्या –208/2024 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुये प्रभारी निरीक्षक थाना पट्टी आलोक कुमार द्वारा मात्र 19 दिवस में दिनांक 21.07.2024 को मा0 न्यायालय दाखिल किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।
डीजीसी(क्रिमिनल) योगेश कुमार शर्मा, एडीजीसी(क्रिमिनल) विक्रम सिंह, विवेचक एसएचओ थाना पट्टी निरीक्षक श्री आलोक कुमार व थाना पट्टी के पैरोकार हे0का0 अनिल कुमार कुशवाहा, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी रविन्द्र कुमार, महिला आरक्षी मोनिका तथा मानीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक सर्वेश सिंह की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 17.12.2024 को मात्र 05 माह 15 दिवस में मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी
अभियुक्तगण 1. रोशन लाल सुत स्व0 राज बहादुर निवासी जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ
2. सरस्वती देवी पत्नी अवधेश कुमार निवासी जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में दण्डित किया गया ।
दोषियों को मिली सजा का विवरण-
अभियुक्तगण 1. रोशन लाल सुत स्व0 राज बहादुर निवासी जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ 2. सरस्वती देवी पत्नी अवधेश कुमार निवासी जलालपुर किठौली थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को
धारा 103(1) बीएनएस सपठित धारा 3(5) बीएनएस में प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20000-20000/-(बीस-बीस) हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
धारा 238 बीएनएस के अपराध के लिये प्रत्येक को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000-10000/-(दस-दस) हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।