प्रतापगढ़, जिलाधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने जनपद के समस्त ईट भट्ठा धारकों को सूचित किया है कि प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये समाधान योजना जारी कर दी गयी है एवं जारी शासनादेश में ईट भट्ठा धारकों को आवेदन के साथ शपथ पत्र व शपथ पत्र में पालोथन मिट्टी के खनन हेतु गाटा संख्या का उल्लेख करने के निर्देश दिये गये थे, साथ ही समाधान योजना 2019-20 के अन्तर्गत देय राजस्व जमा करके ईट मिट्टी का निर्माण करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अधिकांश ईट भट्ठा धारकों द्वारा अभी तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तथा देय राजस्व जमा किये बिना अवैध खनन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने जनपद के ईट भट्ठा धारकों को अवगत कराया है कि दिनांक 30 जून 2020 तक यदि देय राजस्व जमा किया गया हो तो चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करें, यदि देय राजस्व न जमा किया गया हो तो निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत मय ब्याज सहित जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि दिनांक 30 जून के उपरान्त नियमानुसार/शासनादेशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईट भट्ठा स्वामी का होगा।

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