होली से पहले यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है चाहे वह टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन तो आपके लिए यह खबर पढ़ना बहुत जरुरी है।
नई दिल्ली: होली से पहले यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है चाहे वह टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन तो आपके लिए यह खबर पढ़ना बहुत जरुरी है। परिवहन मंत्रालय ने फिर बड़ी सलाह जारी की है। आपको होली पर यातायात नियम तोड़ने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने होली से पहले शराब पीकर वाहन चलाने वालों को चेतावनी दी है। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि रंगों से मनाएं होली का त्योहार, पर सुरक्षा का भी रखें ख्याल, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। दिल खोल के मनाएं त्योहार, पर हमेशा रखें सावधानी!।
अगर आप होली पर शराब पीकर वाहन चालाते पकड़े जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी
नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।