जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत धारा-3(3) के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 03 गुण्डों को जिला बदर किया है उनमें थाना अन्तू अन्तर्गत ग्राम गौराडाड़ के संजू सिंह उर्फ सांई उर्फ संजय सिंह पुत्र मोती लाल, थाना मानधाता अन्तर्गत ग्राम ढेमा के एजाज उर्फ आजाद पुत्र अली रजा तथा *थाना कोहड़ौर अन्तर्गत ग्राम चिगुड़ा सराय शंकर के शीतला प्रसाद वर्मा उर्फ लाला पुत्र बाबूलाल* के नाम सम्मिलित है।
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