उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता अब कोविड-19 ‘एकमुश्त समाधान योजना’ का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते हैं. बता दें कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ के तहत अब तक 69,234 बकायेदार उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाया है.
लखनऊ: प्रदेश के उपभोक्ता अब कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 31 जनवरी तक उठा सकते हैं. प्रदेश सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी व्यवसायिक, औद्योगिक एवं निजी संस्थानों के उपभोक्ताओं को बकाए में राहत देने के लिए पिछले साल 15 दिसंबर को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना लागू की है. इस योजना के तहत इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 30 नवंबर 2020 तक के उनके विद्युत बकाए पर सरचार्ज के रूप में लगाई गई धनराशि में 100 फीसद की छूट प्रदान की गई है, जिससे बकायेदार उपभोक्ता अपना बिल आसानी से जमा कर सकें. हालांकि बिजली विभाग की इस योजना में उपभोक्ता दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.