लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंचायत को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नए नियमों के बारे में जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी भारत सरकार, राज्य सरकार या निकायों से लाभ लेने वाले व्यक्ति को चुनाव अभियंता (एजेंट) नहीं बना सकते हैं। आयोग ने मुताबिक प्रत्याशी अपराधिक प्रवृति के लोगों को भी अपना एजेंट नहीं बना सकते हैं।

इन कामों को भूल कर भी ना करें प्रत्याशी

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान सांसद-विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लॉक प्रमुख को अपना एजेंट नहीं बना सकता है।
बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल न किया जाए।
किसी व्यक्ति को किसी प्रत्याशी के रूप में खड़े होने या न खड़े होने देने अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति का होगा।
मतदाताओं को मतदान करने या न करने के लिए दबाव देने या किसी भी प्रकार से उपहार देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंचायत चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव आयोग और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी दूसरे प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
आपत्तिजनक शब्दों के लिखित या मौखिक प्रयोग पर सख्त मनाही है।

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