केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए पूर दे पीएम आवास योजना शुरू की गई थी. इसके तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में यदि आप भी होम लोन में सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. 
सब्सिडी लेने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ जो लोग उठाना चाहते हैं तो कई शर्तों को पूरा करना होगा. यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी सालाना आय 6 लाख से 18 लाख के बीच ही होनी जरूरी है. इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है. होम लोन पर मिलने वाली यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. PMAY की सब्सिडी लेने के लिए कुछ बातें जानना जरूरी है.पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें अप्लाई
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ उठाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.सबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in लॉग इन करें।
अगर आप LIG, MIG या EWS कैटेगरी में आते हैं तो अन्य 3 कंपोनेंट पर क्लिक करें।
यहां पहले कॉलम में आधार नंबर डालें।
दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम डालें। 
इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको पूरी पर्सनल डिटेल दें, ( नाम, पता, परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी)


इसके साथ ही नीचे बने एक बॉक्स पर, जिस पर यह लिखा होगा कि आप इस जानकारी के सही होने को प्रमाणित करते हैं उस पर क्लिक करें ।
सभी जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आपको यहां कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। इसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करें।

Facebook Comments