इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह पुलिस थानों से टॉप टेन अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर हटा लें. कोर्ट ने डीजीपी को इस बाबत सभी थानों को सकुर्लर जारी करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट का मानना है कि थानों के बाहर अपराधियों के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनावश्यक है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला है।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि वह पुलिस थानों से टॉप टेन अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर हटा लें. इन बैनरों में अपराधियों के नाम और पहचान के साथ ही उनके आपराधिक ‌इतिहास की भी जानकारी दी गई है।

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