प्रतापगढ़ ।कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ,जिला कारागार में निरुद्ध सात साल तक की सजा वाले , विचाराधीन 38 बन्दियों के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए सभी 38 बन्दियों को व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर रिहा किये जाने का आदेश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनन्द कुमार उपाध्याय ने दिया।जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जेल में निरुद्ध अधिकतम सात साल की सजा वाले विचाराधीन बन्दियों को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु कार्यवाही की गई जिसमें कुल 38 विचारधीन बन्दियों ने जेल अधीक्षक के माध्यम से अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया ।अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी 38 बन्दियों के जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अंडर टेकिंग लेते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।इस पूरी कार्यवाही को राजीव मुकुल पाण्डेय न्यायिक अधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,की उपस्थित में सम्पादित किया गया ।बन्दियों के जमानत प्रार्थना पत्र को पैनल अधिवक्ता विश्वनाथ त्रिपाठी व सुरेंद्र कुमार पाण्डेय द्वारा तैयार कराकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई ।जेलर /प्रभारी जेल अधीक्षक डॉ आर पी चौधरी , उप जेलर अवधेश राय, उप जेलर सुनील कुमार द्विवेदी ने बन्दियों को जमानत पर रिहा करवाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

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