उत्तर प्रदेश सरकार ने आज दिनांक -20.04.2021 को “उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (अष्टम संसोधन) विनियमावली 2021” प्राख्यापित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। उक्त विनियमावली में निम्न प्रावधान किए गए हैं:-
1–किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल या दुपट्टा या स्कार्फ़ ना पहनने पर उसे निम्नलिखित जुर्माने से दण्डित किया जाएगा:-
A—प्रथम बार के लिए जुर्माना 1000 रुपया (एक हज़ार रुपए मात्र)
B—प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना 10000 (दस हज़ार रुपए मात्र)
2–किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर के बाहर थूकने पर उसे रुपए 500 रु० (पाँच सौ रुपए मात्र) जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

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