जेल में कोरोना न फैले इसलिए आरोपी को सीमित अवधि के लिए मिले जमानत- इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जेलों में भीड़भाड़ रोकने के निर्देश दिये हैं, ऐसे में इस निर्देश की अनदेखी कर जेलों में भीड़ बढ़ाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि असाधारण परिस्थिति में असाधारण उपचार की आवश्यकता होती।

प्रयागराज।कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल किए गए जमानत अर्जी पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि जेलों में भीड़भाड़ से आरोपी के जीवन को खतरा हो सकता है इसलिए वर्तमान में सीमित अवधि के लिए उसे अग्रिम जमानत देना उचित है अदालत ने कहा कि इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि ऐसा करने से जेल में कोरोना वायरस न फैल सके।

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