बैंकों के डूबने पर 5 लाख रुपए तक पैसा रहेगा सेफ, मानसून सत्र में DICGC एक्ट में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है सरकार

बैंकों में जमा आपका पैसा पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ होगा. स्ट्रेस बैंकों के जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार मानसून सत्र में डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है. इसका उद्देश्य खाताधारकों को बीमा कवर की सीमा के तहत उनके पैसे को सुरक्षित करना है. पिछले साल, सरकार ने पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जमा राशि पर बीमा कवर को 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था

बता दें कि बैंक पर प्रतिबंध के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक की भी हालत खराब हो गई थी, जिससे नियामक और सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया। बैंक संकट सामने के आने के बाद से ही इस बात की मांग की जा रही थी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस की रकम बढ़ाई जाए।

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 में संशोधन की थी और विधेयक लगभग तैयार है सूत्रों ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की समीक्षा के बाद आगामी मानसून सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा

विधेयक के कानून बनने के बाद उन हजारों जमाकर्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी जिनका पैसा पीएमसी बैंक और अन्य छोटे सहकारी बैंकों जैसे तनावग्रस्त बैंकों में है

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