अब तक 56 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है ललितपुर के जिला जज ने कोविड को देखते हुए दी जमानत
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की हाई पाॅवर कमेटी द्वारा निर्गत दिषा निर्देषों के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीष ललितपुर श्री मोहम्मद रियाज द्वारा वैष्विक महामारी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों,जिनके प्रकरणों में अधिकतम सात वर्ष तक की कारावास की सजा दिये जाने का प्राविधान है, ऐसे बन्दियों को 60 दिन कि लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निर्देषित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेष के अनुपालन में आज दिनाॅक 01-06-2021 को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डा0 सुनील कुमार सिंह द्वारा 03 बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेष के अनुपालन में अभी तक कुल 56 बन्दियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अन्तरिम जमानत पर छोड़े गये बन्दियों को निर्देषित किया गया है कि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार व न्यायालय द्वारा निर्गत कोविड-19 के अंतर्गत निर्गत गाईड लाईन्स का अनिवार्यतः पालन करें। अब 60 दिनों के पश्चात इन बंदियों को पुनः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर के रेगुलर जमानत करवाना होगा। अंतरिम जमानत पर इन बंदियों को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वह जेल से छूटने के बाद सीधे अपने घर जाएंगे, किसी भी अपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे, सदाचार बनाए रखेंगे एवं बिना न्यायालय के अनुमति के अपने निवास वाले जिले से बाहर नहीं निकलेंगे। भवदीय
अब तक कुल 56 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है ललितपुर में ।