प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के बिकरू कांड में आरोपी मृतक बदमाश अमर दुबे की नाबालिग पत्नी खुशी दुबे को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि खुशी सहित अन्य महिलाओं ने न केवल जघन्य आपराधिक घटना में सक्रिय भूमिका निभाई, अपितु पुरुष अपराधियों को उकसाया कि कोई भी पुलिस वाला जीवित बच कर जाने न पाए. इतना ही नहीं वह बाल संरक्षण गृह में संवासिनियों को धमकी दे रही कि किसी का भी अपहरण करवा सकती है.
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया. जिसमें अपराधियों के फायर करने से 8 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, और 6 गंभीर रूप से घायल हुए. आरोपी 16 साल की है. उसे अपराध की समझ है. संरक्षण गृह में 48 संवासिनियों को धमकी देकर भयभीत कर रही है. एक 7 साल की बच्ची को पकड़ लिया. भय व्याप्त हो गया. पूछने पर कहा नहलाने ले जा रही. अधीक्षक ने भी शिकायत की है.