ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी.चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील एमएल शर्मा की दलीलें सुनीं, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में ये याचिका दायर की है. शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए, जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद में पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है.
उन्होंने मांग की है कि ईवीएम से हुए चुनाव को रद्द किया जाए और आगामी विधानसभा चुनावों को भी बैलेट पेपर से कराया जाए
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