वाराणसी की युवती को निकाह का झांसा देकर होटल में रेप करने के आरोपी इटावा के मौलाना को गुरुवार को सजा सुना दी गई। अदालत ने मौलाना जरजिस को दस साल की सजा और दस हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने मौलाना को दोषी पाते हुए उन्हें जेल भेजा।

वाराणसी के जैतपुरा की युवती ने मौलाना के खिलाफ 2015 में कैंट थाने में केस दर्ज कराया था। और बताया कि मौलाना जरजिस को वह 2013 से जानती थी। उनसे पहली बार वाराणसी के गोलगड्डा पर मुलाकात हुई थी। निकाह का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया


वाराणसी में स्थित एक होटल दो बार और एक बार मुगलसराय के होटल में दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया था। अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म और कुकर्म किया। 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस ने उसके घर आकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी युवती कई बार निकाह करने की बात की लेकिन वह नही किए जिसके बाद युवती ने प्रार्थना पत्र दे kr न्याय का गुहार लगाया था

इसके बाद आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। पीड़िता व 4 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जरजिस को बुधवार को रेप सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया था। गुरुवार को दस साल कैद की सजा सुनाई गई

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