न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री आज़म खान उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को न्यायालय ने दोषी पाया सुनाया दो साल की सजा 7 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी कुल 9 लोग थे आरोपी

एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आज़म खान उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को 2008 के एक मामले में दोषी पाया सुनाया दो साल की सजा आजम खान के बाद अब उनके बेटे की भी गई विधायकी

मामला मुरादाबाद जनपद का है जहां 29 जनवरी 2008 का है पुलिस ने पूर्व मंत्री आज़म खान की कार रोक कर चेकिंग करने के लिए रोक लिया था जिसके बाद पूर्व मंत्री आज़म खान नाराज हो गए थे गुस्से में वही समर्थको के साथ सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए थे। जिसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री के साथ उनके करीबियों पर सरकारी काम में बाधा डालने सड़क जाम करने भीड़ को उकसाने के आरोप में मुक़दमा दर्ज हुआ था।

इसमें मामले में आजम खान उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम सहित कुल 9 आरोपी थे कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पिता पुत्र को दोषी पाया बाकी 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। धारा 353 में दो हज़ार जुर्माना दो साल की सजा धारा 342 में एक माह की सजा पांच सौ रुपए जुर्माना जबकि 7 law crimenal एक्ट में छः माह की सजा पांच सौ रुपए जुर्माना लगाया है।

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