प्रतापगढ़: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

प्रतापगढ़। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश पारुल वर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। मानिकपुर निवासी सौरभ साहू को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता के इलाज और मानसिक आघात की पूर्ति के लिए दी जाएगी।

28 मई 2023 की वारदात अभियोजन के अनुसार, घटना 28 मई 2023 की सुबह की है। उस दिन 4 वर्षीय मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी सौरभ साहू ने उसे 5 रुपये का लालच देकर घर से दूर ले गया। जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो उसकी मां ने तलाश शुरू की। मोहल्ले के लोगों से पूछताछ पर जानकारी मिली कि आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया है।

मां ने पकड़ा रंगे हाथ सूचना मिलते ही मां, देवेंद्र साहू के साथ मौके पर पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि आरोपी बच्ची का मुंह दबाकर दुष्कर्म कर रहा था। मां को देखते ही सौरभ मौके से भाग निकला। लोगों ने पीछा किया लेकिन वह बचकर निकल गया। बाद में पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया।

अभियोजन पक्ष की सख्त पैरवी koमामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने सशक्त पैरवी की। उन्होंने अदालत में सबूतों और गवाहों के बयान पेश कर दोष सिद्ध कराया। अदालत ने माना कि आरोपी का अपराध जघन्य है और समाज में भय पैदा करने वाला है।

फैसला और आदेश बुधवार शाम 4 बजे विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा दी। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश में कहा गया कि अर्थदंड की राशि पीड़िता के उपचार और मानसिक पुनर्वास में खर्च की जाएगी। फैसले की लिखित प्रति शाम 5:30 बजे उपलब्ध कराई गई।

इस सख्त फैसले को लेकर स्थानीय लोगों ने न्यायपालिका के प्रति विश्वास जताया और कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर सजा से अपराधियों में भय का वातावरण बनेगा।

Facebook Comments