HC ने सरकार से 2 हफ्ते में मांगा जवाब, ADO को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता का मामला….
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति पर बिना चुनाव की घोषणा किये, ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार ने दो हफ्ते का समय मांगा है.
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दरअसल ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति पर बिना चुनाव की घोषणा किये, ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करने की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती की याचिका दाखिल की गयी थी. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों को काम का अधिकार
ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बुलंदशहर के दो ग्राम प्रधानों कृष्ण पाल सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता महेश शर्मा ने बहस की. याची अधिवक्ता का कहना है कि ग्राम प्रधानों को नया चुनाव होने तक काम करने का अधिकार है. क्योंकि कोविड-19 की वजह से 7 महीने तक विकास काम नहीं हो सका है, और अभी चुनाव अधिसूचना जारी नहीं की गयी है. सरकार ने 14 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त कर दिया है. ये पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है, और मनमानापूर्ण रवैया है