01 गुण्डा जिला बदर किया गया
जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बसंल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत धारा-3(3) के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने थाना उदयपुर अन्तर्गत ग्राम कुरैशी का पुरवा के इशराइल सुत कुट्टी उर्फ मो0 शरीफ को जिला बदर किया है।
जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
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