नई दिल्ली । पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कथित रेप के मामले में मिली जमानत को रद्द करने का मामला

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद को राहत

पूर्व सांसद स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत रहेगी बरकरार।

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की याचिका को किया खारिज

चिन्मयानंद के खिलाफ कथित रेप का मामला

उत्तर प्रदेश से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद और यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्विस ने कोर्ट को बताया कि दुष्कर्म के मामले को दिल्ली में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि उनकी मुवक्किल को उत्तर प्रदेश में अपनी जान का खतरा है।

पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और अपनी जान को खतरा बताते हुए मामले को उत्‍तर प्रदेश से दिल्‍ली ट्रांसफर करने की मांग की है।

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