ईट भट्ठा धारक बिना स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किये व देय रायल्टी जमा किये बिना मिट्टी का खनन कर कच्ची ईंटों का उत्पादन करते पाये जायेगें तो होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी
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जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने जनपद के समस्त ईट भट्ठा धारकों को अवगत कराया है कि कि प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा वर्ष 2019-20 के लिये समाधान योजना जारी कर दी गयी है एवं जारी शासनादेश में ईट भट्ठा धारकों को शासनादेश में संलग्न प्रारूप पर आवेदन के साथ शपथ पत्र व शपथ पत्र में पालोथन मिट्टी के खनन हेतु गाटा संख्या का उल्लेख करने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा दिनांक 03.12.2019 के द्वारा नोटिस जारी करते हुये उपरोक्त का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये थे साथ ही समाधान योजना 2019-20 के अन्तर्गत देय राजस्व जमा करके ईट मिट्टी का निर्माण करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अधिकांश ईट भट्ठा धारकों द्वारा अभी तक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तथा देय राजस्व जमा किये बिना अवैध खनन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने जनपद के ईट भट्ठा धारकों को पुनः सूचित करते हुये कहा कि जिन ईट भट्ठा धारकों द्वारा बिना स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त किये व देय रायल्टी आदि जमा किये बिना वर्ष 2019-20 में मिट्टी का खनन कर कच्ची ईंटों का उत्पादन करते पाये जायेगें तो ऐसे दोषी भट्ठाधारकों के विरूद्ध अवैध खनन कार्य बन्द कराते हुये नियमानुसार/शासनादेशानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ईट भट्ठा स्वामी का होगा।

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