इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का नोटिस अब अनिवार्य नहीं
शादी से पहले 30 दिन के नोटिस का नियम अनिवार्य नहीं
जस्टिस चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट की कई नजीरों का जिक्र करते हुए कहा कि ये पाबंदी विवाह करने वाले युगल की आजादी व निजता जैसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये नियम निर्देशात्मक है आदेशात्मक नहीं
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