इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सात साल कम सजा वाले अपराधों में रूटीन तरीके से गिरफ्तारी नहीं करने के नियम का सख्ती से पालन किया जाए। कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी पर पुलिस रिपोर्ट पर संतुष्ट होने पर ही पुलिस रिमांड देने का आदेश दें। कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)बी व 41ए में सात साल से कम सजा वाले अपराधों में सामान्यतय: गिरफ्तारी नहीं करने का नियम है।

इसमें शर्तो का पालन करते हुए जरूरी होने पर ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया है। इस नियम का पालन सख्ती के साथ होना चाहिए। इसकी अनदेखी कर अनावश्यक गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन कायम करे।

कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी ,विधि सचिव व महानिबंधक को आदेश की प्रति व परिपत्र सभी पुलिस थानों के अनुपालनार्थ भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति डा. के जे ठाकर तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने एटा के विमल कुमार व तीन अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।

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