उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी जो की 2017 में स्वार विधानसभा से चुने गए थे वो रद्द कर दी गयी है। इस संबंध में विधानसभा के सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है। यह कार्यवाही इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को आधार बनाते हुए की गयी है। नामांकन में अब्दुल्ला खान ने गलत उम्र की जानकारी दी थी। इसकी चुनौती विपक्षी उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने हाईकोर्ट में दी थी। सुनवाई के उपरान्त आरोप सही पाये जाने पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया था।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। लिहाजा यूपी विधानसभा से भी उनकी सदस्यता 16 दिसंबर से ही रद्द मानी जाएगी। प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जारी अधिसूचना में कहा है कि चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को पारित निर्णय द्वारा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान, सदस्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्वार, रामपुर का निर्वाचन शून्य करार देते हुए निर्वाचन को रद्द घोषित किया है।वर्ष 2017 में बहुजन समाज पार्टी के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि विधानसभा चुनाव दौरान अब्दुल्ला आजम (Abdulla azam khan) ने हलफनामे में अपनी उम्र की गलत जानकारी दी थी। काजिम अली ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि वर्ष 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे न्यूनतम निर्धारित उम्र 25 वर्ष के नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी कागजात दाखिल किए थे और झूठा हलफनामा दाखिल किया था। बसपा नेता की ओर से अब्दुल्ला आजम की 10वीं कक्षा की मार्कशीट के साथ कई अहम दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि को आधार बनाया गया था।