अब नही रुकेगी आपकी गाड़ी, टोल पर फास्टैग न्यूनतम राशि का झंझट खत्म

फास्टैग में मिनिमम बैलेंस न होने के चलते शायद आपको भी कभी टोल प्लाजा पर परेशानी का सामना करना पड़ा होगा.

इसी के चलते इस नियम में बदलाव किया गया है. फास्टैग में अब मिनिमम बैलेंस (न्यूनतम राशि) की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. हालांकि यह राहत सिर्फ कार, जीप या वैन को ही दी गई है. व्यापारिक वाहनों पर पुराना नियम लागू होगा. 15 फरवरी 2021 से फास्टैग के माध्यम से टोल प्लाजा पर भुगतान अनिवार्य हो जाएगा.

देश में 2.54 करोड़ से अधिक फास्टैग उपभोक्ता हैं

गौरतलब है कि इस समय देश में 2.54 करोड़ से अधिक फास्टैग उपभोक्ता हैं और इस माध्यम से दैनिक टोल संग्रह 89 करोड़ रुपए से अधिक बताया जाता है. बैंक नहीं डाल सकते दबाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार अब फास्टैग को जारी करने वाले बैंक सुरक्षा निधि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के अलावा कोई न्यूनतम राशि अनिवार्य नहीं कर सकते।

बैंकों ने 150 रुपए तो कुछ ने 200 रुपए का न्यूनतम राशि तय कर दी

इससे पहले बैंक फास्टैग में सुरक्षा निधि के अलावा न्यूनतम राशि रखने के लिए कह रहे थे. कुछ बैंकों ने 150 रुपए तो कुछ ने 200 रुपए का न्यूनतम राशि तय कर दी थी। न्यूनतम राशि की होने की वजह से कई उपभोक्ताओं को अपने फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त धन होने के बावजूद टोल प्लाजा से गुजरने नहीं दिया जाता था।

सुरक्षा निधि से कटेगी रकम


एनएचएअई के अनुसार किसी भी फास्टैग उपभोक्ता को टोल पर तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक उसके खाते में निगेटिव बैलेंस न हो जाए. और तो और फास्टैग अकाउंट में कम पैसे होने पर भी टोल प्लाजा से गुजरने दिया जाएगा. ग्राहक द्वारा रीचार्ज न करने पर टोल की राशि सुरक्षा निधि से काट ली जाएगी।

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