पंजाब में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी शैक्षिक संस्थान 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं. राज्य में टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

सिनेमा हाल / मॉल की क्षमता पर प्रतिबंध के साथ कल से व्यापक राज्यव्यापी प्रतिबंधों का लागू करने का आदेश दिया गया है. सिनेमा हॉल में 50% क्षमता और किसी भी समय एक मॉल में 100 से अधिक व्यक्तियों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले रोकने के लिए घरों में भी सामाजिक गतिविधियों को कम से कम रखें. उन्होंने कहा है कि घरों में एक समय में 10 से ज्यादा मेहमानों के न बुलाएं.

राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में अंतिम संस्कार / शादियों को छोड़कर सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है. इनमें भी केवल 20 व्यक्तियों को उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी. यह रविवार से लागू होगा. इन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात के कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं.

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