बिना अनुबंध के अब किराएदार नहीं रख सकेंगे मकान मालिक, अध्यादेश को मिली मंजूरी
प्रदेश में मकान मालिक अब बिना अनुबंध न तो किराएदार रख सकेंगे और न ही मनमाने तरीके से किराया बढ़ा सकेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश, 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।
प्रदेश में अब तक उप्र शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972) लागू था। मगर यह कानून मकान मालिकों व किराएदारों के बीच होने वाले विवाद को सुलझाने में पर्याप्त कारगर नहीं था। नतीजतन बड़ी संख्या में मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसके मद्देनजर आवास विभाग ने मौजूदा कानून को खत्म करते हुए नया कानून लागू करने का फैसला किया है।
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