उत्तर प्रदेश पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की अदालत ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है और 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाए है। मुख्तार अंसारी पर तीन महीने में यह तीसरी सजा है।

मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में बंद है। उन पर हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, धमकी देने सहित गैंगस्टर ऐक्ट एवं अन्य में 59 मामले दर्ज हैं। इनमें से 20 मामले अदालतों में अभी विचाराधीन हैं।

इसी बीच बांदा जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार करके 10 दिन की रिमांड पर लिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं। जिसमें 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। यूपी की सरकार में मुख्तार अंसारी पर अब तक 126 गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई।गुंडा एक्ट में 66 कार्रवाई हुईं। वहीं पांच सहयोगियों का एनकाउंटर भी हो चुका है।

बाबूबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल कि सजा हुई उनके एक सहयोगी को भी 10 साल की सजा हुई ईडी मुख्तार अंसारी को रिमांड पर ले कर एक मामले में पूछताछ कर रही है।

मुख्तार अंसारी पर पिछले तीन महीने में तीसरी सजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितंबर 2022 को जेलर एसके अवस्थी पर पिस्टल तानने और उन्हें धमकाने के मामले में दोषी मानते हुए सजा दी थी। 2003 में हुए इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है।


23 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 1999 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराया था। अंसारी को 5 साल की सजा सुनाने के साथ-साथ कोर्ट ने पच्चास हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया था।

विभिन्न मामलों में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी की लगभग 290 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। वहीं, प्रशासन ने लगभग 283 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को नष्ट किया है

Facebook Comments