उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर
11 साल के बाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, डीएसपी हत्याकांड के 10 आरोपियों की सजा
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के चर्चित DSP हत्याकांड में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. 2 मार्च 2013 में डीएसपी जियाउल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके मैनेजर व एक्स शूटर पर लगाया गया था.
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राजा भैया को क्लीन चिट
सीबीआई कोर्ट ने जांच के आधार पर राजा भैया और गुलशन यादव को क्लीन चिट दी है. लेकिन हत्या में शामिल पाए गए फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराया गया है.
2013 में की गई सीओ जिआउल हक हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्याकांड में आरोपित 10 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सीओ की हत्या में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस केस में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनके करीबी रहे गुलशन यादव भी आरोपी थे लेकिन दोनों को सीबीआई जांच में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।