जिला सत्र न्यायालय प्रतापगढ़ में हत्या के  मुकदमे में दो आरोपियों पर दो सिद्ध करते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास और दो लाख रुपए से  दण्डित किया

अपर सत्र न्यायाधीश FTC प्रथम की कोर्ट ने जनपद के रानीगंज थाना थाना पर सन 2006 में चार लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें मुकदमे के दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है घटना 6/9/2006 की है रानीगंज थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में एक व्यक्ति की चार लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज देती है मृतक के परिजनों से तहरीर के आधार पर रानीगंज पुलिस पुणेद्र कुमार ओझा, संजीव कुमार ओझा उर्फ लुइस पुत्रगण रामलखान ओझा एवं रामलखन ओझा राजीव कुमार ओझा उर्फ  कमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मुकदमा के दौरान राम लखन ओझा और राजीव कुमार ओझा उर्फ कमल मुकदमा के दौरान ही मौत हो गई संजीव और पुणेद्र के खिलाफ एफ टी सी प्रथम की कोर्ट में चल रहा था एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह की पैरवी से वह दोनों बच्चों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अदालत ने पुरेंद्र कुमार ओझा पुत्र राम लखन ओझा संजीव कुमार ओझा उर्फ लुइस पुत्र राम लखन ओझा का हत्या का दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो-दो लाख रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया अदालत ने आदेश दिया कि दो-दो लाख रुपए में से डेढ़ डेढ़ लाख रुपए कल ₹300000 वादी ए मुकदमा को एक मुफ्त दिया जाए ऐसा न करने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा

प्रेस नोट दिनांक 09.04.2025
जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद प्रतापगढ द्वारा “हत्या” के अभियोग में दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों, प्रत्येक को आजीवन कारावास व 2,00,00,0-2,00,00,0/- रुपये लाख के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” को निरन्तर सफल बना रही है प्रतापगढ़ पुलिस ।
ऑपरेशन कन्विक्शन” तहत हत्या के अभियोग में अभियुक्तगण को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा-
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में मा0न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम जनपद प्रतापगढ जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्तगण-
1. पूणेन्द कुमार ओझा सुत रामलखन 2. संजीव कुमार ओझा उर्फ ल्यूस सुत रामलखन ओझा निवासीगण बालीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को दण्डित किया गया ।

जनपद प्रतापगढ़ थाना रानीगंज के मुकदमा में दोषसिद्ध का विवरण-


दिनांक 09/06/2006 को 1. पूणेन्द कुमार ओझा सुत रामलखन 2. संजीव कुमार ओझा उर्फ ल्यूस सुत रामलखन ओझा 3. रामलखन ओझा (मृतक दौरान मुकदमा) 4. राजीव कुमार उर्फ कमल (मृतक दौरान मुकदमा) निवासीगण बालीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ के विरूद्ध अपराध संख्या–97/2006 धारा 302 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➡श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज व श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तगणगणों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग में एडीजीसी -श्री राकेश प्रताप सिंह, विवेचक श्री जगन्नाथ उपाध्याय व थाना रानीगंज के पैरोकार कां0 अखिलेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप *दिनांक 09-04-2025 को मा0न्यायालय एफटीसी जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्तगण 01. पूणेन्द कुमार ओझा सुत रामलखन 2. संजीव कुमार ओझा उर्फ ल्यूस सुत रामलखन ओझा निवासीगण बालीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण-

  • अभियुक्त पूणेन्द कुमार ओझा सुत रामलखन निवासी बालीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को एसटी न0- 109/18 मु0अ0सं0 97/2006 में धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 200000/- (दो लाख) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त पूणेन्द 02 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावस भुगतेगा ।
  • अभियुक्त संजीव कुमार ओझा उर्फ ल्यूस सुत रामलखन ओझा को एसटी न0- 109/18 मु0अ0सं0 97/2006 में धारा 302 सपठित धारा 34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 200000/- (दो लाख) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त संजीव कुमार ओझा 02 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावस भुगतेगा ।
  • धारा 357 भा0दं0वि0 के तहत उपरोक्त अभियुक्तगण पूणेन्द व संजीव प्रत्येक पर अधिरोपित जुर्माने की धनराशि 02-02 लाख में से 1.5-1.5 लाख रूपये यानी कुल 03 लाख रूपये मृतक के भाई/वादी मुकदमा को बतौर प्रतिकार प्रदान किया जायेगा ।
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