जिला सत्र न्यायालय प्रतापगढ़ में आज एक आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई अपर जिला मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 13 ने महेश कुमार जायसवाल पुत्र मधुसूदन जयसवाल निवासी ग्राम भागीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ 3/7 इसी एक्ट(आवश्यक वस्तु अधिनियम)में दोषी पाते हुए न्यायालय ने ₹5000 का जुर्माना न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा
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प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एसीजेएम 13 जनपद प्रतापगढ द्वारा अभियुक्त महेश कुमार जायसवाल पुत्र मधुसूदन जायसवाल निवासी भागीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 में दोषसिध्द किया गया ।
ऑपरेशन कन्विक्शन” तहत वस्तु अधि0 के अभियोग में अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा-
जनपद प्रतापगढ़ थाना रानीगंज के मुकदमा में दोषसिद्ध का विवरण-
दिनांक 01.07.2009 को अभियुक्त महेश कुमार जायसवाल पुत्र मधुसूदन जायसवाल निवासी भागीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ के विरूद्ध अपराध संख्या– 196/2009 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 30.07.2009 को आरोप पत्र माननीय न्या0 प्रेषित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तगणों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में विशेष लोक अभियोजक –ईसी श्री महेश गुप्ता, विवेचक उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ व थाना रानीगंज के पैरोकार कां0 नागेन्द्र की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 09-05-2025 को मा0न्यायालय एसीजेएम 13 जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्त महेश कुमार जायसवाल पुत्र मधुसूदन जायसवाल निवासी भागीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ को दण्डित किया गया ।
सजा का विवरण-
• धारा 3/7 ईसी एक्ट में 5000/- अर्थदण्ड व न्याया0 उठने तक की सजा से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
प्रतापगढ़ पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एसीजेएम 13 जनपद प्रतापगढ द्वारा अभियुक्त 01.उदयशंकर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय 02.नीलकमल सिंह उचित दर विक्रेता गोबरी निवासीगण गोबरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ को धारा 3/7 ईसी एक्ट में दोषसिध्द किया गया ।
“ऑपरेशन कन्विक्शन” तहत ईसी एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा-
“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में मा0न्यायालय एसीजेएम 13 जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्त 01.उदयशंकर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय 02.नीलकमल सिंह उचित दर विक्रेता गोबरी निवासीगण गोबरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ को दण्डित किया गया।
जनपद प्रतापगढ़ थाना अन्तू के मुकदमा में दोषसिद्ध का विवरण-
दिनांक 29.05.2008 को अभियुक्त 01.उदयशंकर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय 02.नीलकमल सिंह उचित दर विक्रेता गोबरी निवासीगण गोबरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ के विरूद्ध अपराध संख्या– 125/2008 धारा 3/7 ईसी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
आभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 04.08.2008 को आरोप पत्र माननीय न्या0 प्रेषित किया गया ।
पंजीकृत अभियोग में विशेष लोक अभियोजक –महेश गुप्ता, विवेचक उ0नि0 देव प्रयाग दुबे व थाना अन्तू के पैरोकार कां0 आजाद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 12-05-2025 को मा0न्यायालय एसीजेएम 13 जनपद प्रतापगढ द्वारा दोषी अभियुक्त 01.उदयशंकर पाण्डेय पुत्र शोभनाथ पाण्डेय 02.नीलकमल सिंह उचित दर विक्रेता गोबरी निवासीगण गोबरी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ को दण्डित किया गया ।
सजा का विवरण-
• धारा 3/7 ईसी एक्ट में 10000/- रू0 अर्थदण्ड व न्याया0 उठने तक की सजा से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।