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दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद पीड़िता को पूरे 20 साल बाद न्यायालय से न्याय मिला एक बार पुणे यूटी युवती अपने दर्द को महसूस की जो उसके साथ आज से ठीक 20 साल पहले घटना हुई थी उसे सोचकर वह आए दिन महसूस करती थी आज एक बार फिर उसे घटना का इंसाफ मिला उसके साथ दरिंदगी करने वाले को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी दिया

प्रतापगढ़। पूरा मामला प्रतापगढ़ जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पारुल वर्मा की कोर्ट ने का है जहां एक दुष्कर्म करने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई जब युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था तब वह नाबालिक थी पूरा मामला लालगंज के मोनू उर्फ संतलाल को चार नवंबर 2019 में नाबालिग से दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी के आरोप में दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास व पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिये प्रदान की जाएगी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पांडेय व देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।

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