प्रतापगढ़। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12(1)(ग) के अन्तर्गत आर0टी0आई0 पोर्टल में कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एन0आई0सी0 द्वारा कुछ नये मॉड्यूल जोड़े गये है। जिसमें एक विद्यालय माड्यूल है और इस मॉड्यूल में स्वयं विद्यालय द्वारा पोर्टल पर विद्यालय का रजिस्ट्रेशन एवं विवरण फीड किया जायेगा और यह प्रक्रिया समस्त विद्यालयों के लिये अनिवार्य होगी। जिस विद्यालय द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जायेगी उस विद्यालय को फीसप्रतिपूर्ति की धनराशि नहीं दिया जाना सम्भव होगा। यह कार्य दिनांक 25 फरवरी 2020 के मध्य पूर्ण किया जाना है। जिससे कि निजी विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के अभिभावक द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सके। विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक मॉड्यूल के अनुसार साइड-rte25.upsdc.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करके विवरण अंकित करें जिससे राज्य परियोजना निदेशक द्वारा निर्धारित दिनांक 02 मार्च 2020 से 20 मार्च 2020 के मध्य अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के अभिभावक द्वारा साइड-rte25.upsdc.gov.in पर सत्र 2020-21 में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सके। यदि मान्यता गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालय के रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो कम्प्यूटर आपरेटर मोबाईल नम्बर 9450865979 से सम्पर्क कर समस्या दूर किया जा सकता है।