यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण लिस्ट :123 गांव ऐसी महिला और पुरुष के लिए आरक्षित
यूपी पंचायत चुनाव के लिए जल्द ही पंचायतवार आरक्षण सूची जारी हो जाएगी। राजधानी लखनऊ में पंचायतों के आरक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है। दो मार्च को आरक्षण की अनंतिम सूची प्रकाशित हो जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए आरक्षण की सूची पहले ही जारी हो चुकी है। मौजूदा समय प्रधानी के दावेदारों का सारा ध्यान आरक्षण पर टिका हुआ है। सूची आने पर पता चलेगा कि 494 में से कौन सी ग्राम पंचायत या बीडीसी व डीडीसी वार्ड किसी श्रेणी में आरक्षित हुआ है।
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) के अनुसार अनंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद दावे आपत्तियां मांगे जाएंगे। आपत्तियां सीधे शासन को भी भेजी जा सकती हैं। इसके बाद आरक्षण की एक और सूची जारी की जाएगी। यह दावे आपत्तियों की सुनवाई के बाद जारी होगी। इसको लेकर हलचल तेज है। ग्राम पंचायतों, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी पदों के लिए डीएम की ओर से गठित टीम आरक्षण की सूची तैयार कर रही है। वहीं, जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट एससी महिला और आठ ब्लाक में से तीन ब्लाक प्रमुख सीट एससी ,दो ओबीसी श्रेणी में एक प्रमुख सीट महिला और दो ब्लाक प्रमुख अनारक्षित श्रेणी में तय हो चुके हैं। इसके अलावा 123 गांवों में प्रधान के पद एससी महिला और पुरुष के होंगे। इनमें भी 44 पद महिलाओं और 79 पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी में 131 महिला और पुरुष पद आरक्षित हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए 79 और अनारक्षित श्रेणी में 161 प्रधान के पद आएंगे
इंटर कॉलेजों को मतगणना स्थल नहीं बनाया जाएगा
इंटर कॉलेजों को मतगणना स्थल नहीं बनाया जाएगा। शासन स्तर से इस आशय के निर्देश जिलों को जारी किए गए हैं। इसके बाद जिन कॉलेजों को मतगणना स्थल बनाया गया था। उनके नाम हटाकर दूसरे जोड़ने का कार्य शनिवार को शुरू हो गया है। माल-मलिहाबाद में दो इंटर कॉलेजों के नाम हटाकर दूसरे स्थान दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बोर्ड परीक्षा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर कोई अड़चन न आने पाए। शनिवार को डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ, एडीएम (एफआर) और टीम के अन्य सदस्यों ने चुनाव तैयारी की समीक्षा की। एडीएम (एफआर) विपिन मिश्रा ने बताया कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की सूची 90 फीसदी तक तैयार हो चुकी है। इसके अलावा अन्य बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जा रही है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए चार मतपत्र प्रयोग किए जाएंगे।